चमोली ।  प्रदेश में 19 अप्रैल को होगा मतदान

लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से चुनाव की समाप्ति तक जनपद में धारा 144 लगायी है। इस दौरान जनपद सीमान्तर्गत पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा ना ही मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा या उनसे अभद्र व्यवहार करेगा। जनपद सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक संगठन रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणों का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा तथा वाहन रैली आदि आयोजित नहीं करेगा ना ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार लेकर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी उम्मीदवार एवं उसके समर्थकों तथा चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने हेतु मादक पदार्थों, रुपये, उपहार आदि का वितरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति शान्ति व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया साईटों पर आपतिजनक टिप्पणी, फेक न्यूज पोस्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पॉलिथीन सामग्री व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। पूजा स्थलों, जैसे मंदिर मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा इत्यादि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

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