बाल विवाह नियम के तहत सूचना के आधार पर 20 वर्षीय नाबालिग बालक की सगाई रूकवाई
रुद्रप्रयाग। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद जनपद में बाल विवाहों की संख्या में कमी अवश्य आई है किंतु कुछ लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए हैं। इस वर्ष अब तक आज सहित 22 मामले रुकवाए जा चुके हैं। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 20 वर्षीय नाबालिग बालक की सगाई रूकवाई गई जो नवंबर 24 को होने वाली थी और फरवरी में शादी तय थी।
मिली जानकारी के अनुसार ऊखीमठ ब्लॉक के 20 साल के नाबालिग बालक की सगाई अगस्त्यमुनि निवासी लड़की की साथ तय होने की सूचना मिलते ही बाल विकास परियोजना अधिकारी देवेश्वरी कुंवर, वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, संरक्षण अधिकारी अरविंद सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक सुरेंद्र सिंह, वार्ड मेंबर पूजा देवी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उर्मिला देवी द्वारा तत्काल नाबालिग बालक के घर पर जाकर परिजनों को सख्त हिदायत दी कि जब तक बालक की उम्र 21 नहीं हो जाती है तब तक वह न सगाई करेंगे और ना ही उनके विवाह के बारे में सोचेंगे। टीम द्वारा परिजनों को बताया गया कि यदि उनके द्वारा जबरदस्ती यह कार्य किया जाता है तो वह कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं और उन्हें इस अपराध के लिए सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्हें यूसीसी की जानकारी भी प्रदान की गई जिसके तहत बाल विवाह करवाने पर सख्त दंड का प्रावधान है। गौरतलब है कि मामले में बालिका न सिर्फ बालिग है बल्कि बालक से उम्र में भी बड़ी है।