नई टिहरी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये निर्देश

1 min read

टिहरी । जनपद टिहरी गढ़वाल में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल की ओर से तीन दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस मंगलवार को प्रभारी आरटीआई सेल कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल नवीन पनेरू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के सफल सम्पादन हेतु अकादमी से प्रभारी आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ डॉ. ओम प्रकाश को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

विकास भवन सभागार नई टिहरी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रशिक्षण को गम्भीरता से लेते हुए अपना शतप्रतिशत योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अच्छा मौका है, सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर मन में जो भी संशय हैं या सूचना देने के दौरान जो भी समस्याएं आई है, उनका समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर सकते हैं। कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनायें।

इससे पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड अनिल चन्द्र पुनेठा ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि जो सूचना कार्यालय में धारित हो, उसे स्पष्ट रूप में दें, प्रश्नगत प्रपत्र में मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्यता नहीं है। जहां ज्यादा सूचनाएं मांगी जाती है, वहां पर अनुरोधकर्ता से समन्वय स्थापित करते हुए समय देकर रिकार्ड दिखा सकते हैं। कहा कि सूचना देने में अधिकारी घबराये नहीं, बल्कि ऐसी प्रणाली तैयार करें, जिससे वास्तविक लोगों को संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना मांगे जाने पर कुशलता पूर्वक व्यवहार करने से पचास प्रतिशत केस का निस्तारण हो जाता है, अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन कर सूचना आवेदनकर्ताओं को वांछित सूचना की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी, विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी एवं विभाग तथा राज्य सरकार की छवि और अधिक उज्जवल होगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम मंे प्रभारी आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल डॉ. ओम प्रकाश ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी का शॉल औढ़ाकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। उन्होंने तीन दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रथम दिवस को सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कल दिनांक 13 दिसम्बर को ई-गवर्नेंस समाधान (ई-ऑफिस और आईएफएमएस सिस्टम) पर तथा दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को आपदा प्रबन्धन और महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर संवेदनशलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरटीआई विशेषज्ञ नवीन पनेरू ने सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध जानकारी देते हुए बताया कि सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिन की अवधि के भीतर अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार किये जाने की सूचना दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ही अनुरोध पत्रों का अंतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन की अवधि के भीतर सही लोक सूचना अधिकारी को किया जाए। लोक सूचना अधिकारी को बिन्दुवार सूचना देनी चाहिए। विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि प्रथम अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को कोई निर्देश दिये जाने के उपरान्त 15-15 दिनों के अंदर एक तिथि निर्धारित कर यह पुष्टि कर ली जाये कि वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को प्राप्त हो चुकी है तत्पश्चात् प्रथम अपील का निस्तारण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा सवाल जवाब कर अपने संशयों का समाधान भी करवाया गया।

बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, डीएफओ टिहरी पुनीत तोमर, डीडीओ सुनील कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Copyright, Shikher Sandesh 2023 (Designed & Develope by Manish Naithani 9084358715) © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.